जौनपुर। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि अपनी-अपनी तहसीलों में यह सुनिश्चित कर लें कि खाद्यान्न की कोई दिक्कत न हो। इस विषय में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला आपूर्ति अधिकारी से लगातार संपर्क बनाए रखें। अपने मण्डी सचिव को भी सतर्क रखें। डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था भी करें। जिस प्रकार जनपद के जौनपुर कस्बे में की गई है।
उन्होंने मेडिकल की और किराना की दुकानदारों को निर्देश दिया है कि दुकान के सामने एक-एक मीटर की दूरी पर गोले बना दें और उस पर नंबर लिख दे। लोग उन्हीं गोलों में खड़े हों और आपस में चिपककर न खड़े हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक वस्तु एवं खाद्यान की कालाबाजारी अगर कोई करता हुआ मिले तो बिना हिचक आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाए।
तहसील क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों से बात कर ले और उनको आदेशित कर दें कि वह अपने गांव को पूरी तरह से लाक डाउन करें। न गांव में बाहर का कोई व्यक्ति आये न गांव का व्यक्ति कोई बाहर जाएगा। यह भी सुनिश्चित करें कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास पैसे भी न हो और खाने-पीने का सामान भी न हो उनकी मदद के लिए स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग ले। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। यह हम सबको सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कहीं कठिनाई आती है तो तत्काल अवगत कराएं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी भ्रमण पर रहें और यह सुनिश्चित करें कि घरों से कोई बाहर न निकले सभी लोग घर में ही रहे। डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में लोगों के घरों में खाद्यान्न सामग्री, सब्जी, फल आदि उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि विदेश से आये लोगों का चिन्हीकरण हो चुका है उसकी सूची मुख्य विकास अधिकारी ने सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी हैं। कोई भी विदेश से आया व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन के निर्देशों का पालन न करें तो उसके खिलाफ तत्काल थाने में एफआईआर दर्ज की जाए।
इसी प्रकार महाराष्ट्र, केरला से आया कोई भी व्यक्ति अगर होम क्वॉरेंटाइन के सिद्धांत का पालन न करें तो उसके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराये। इसका कड़ाई से पालन किया जाना है। उन्होंने कहा कि तहसील क्षेत्र हेतु संपूर्ण व्यवस्था बनायी गयी है किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई खाद्यान्न सामग्री और दवा की न हो। जमाखोरी करने वाले और मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ाई से पेश आए। प्रतिदिन शाम 5.00 बजे तक पूरी डिटेल रिपोर्ट खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था व लॉक डाउन के बारे में की गई कार्रवाई को जिलाधिकारी के व्हाट्सएप पर भेजा जाय।