बाजार :-
- बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।
- सुपरमार्केट खुलेंगे, इसके लिए दिशानिर्देश जारी होंंगे।
- सब्जी मंडियां को सुबह 6 से 9 तक खुलेंगी।
- फल मंडियों सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
- दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा।
- मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं।
- सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
- बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा।
आफिस :-
- समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस होगी।
- कार्यालयों में तीन पालियों में काम होगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- नाइट शिफ्ट में भी काम पर पिकअप और ड्रॉप की सुविधा।
चार अहम मुद्दे :-
- 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे।
- 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे।
- जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है।
- पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे
बस-ट्रेनें चलेंगी :-
- बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
- रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
- बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
- कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
- दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों को बैठने की छूट।
- ऑटो में भी जितनी सीट उतने लोग बैठ सकेंगे।
- एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगींं।
- अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी।
कर्फ्यू रहेगा :-
- रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
- एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
- एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा।
- केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा।
- औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा।