बैठक में निर्देश दिया कि संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति मास्क, फेस कवर का उपयोग अवश्य करें। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पाया जाये तो उसका चालान कर उससे दंड की वसूली की जाए, साथ ही साथ अगर कोई दुकानदार जो बिना मास्क लगाए दुकान पर बैठा है और ऐसे व्यक्ति को बिक्री कर रहा है जो मास्क नहीं लगाए हैं, तो उस दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। प्रत्येक दुकानदार सुनिश्चित करे कि उसकी दुकान के बाहर सैनिटाइजर रखा हो और प्रत्येक ग्राहक हाथ सैनेटाईज करने के बाद ही सामान ले और सामान लेने के बाद हाथ पुनः सैनेटाईज करके जाए।
उन्होने कहा कि ब्यूटी पार्लर और सैलून के लिए शासन के जो निर्देश है उसका दुकानदार कडा़ई से पालन करें। फेस सील्ड व मास्क का प्रयोग हर हाल में किया जाए तथा दुकान के बाहर सैनिटाइजर अवश्य रखा जाए। डिस्पोजेबल कपड़ा ही ब्यूटी पार्लर और सैलून में इस्तेमाल किया जाए। मिठाई और खाने पीने की दुकान पर किसी को भी वहां खाने की इजाजत न दें, पैक करके सामान दिया जाए। ठेले वाले अपने-अपने निर्धारित मोहल्लो में ही भ्रमण करके बिक्री करेंगे, ना कि एक जगह एक चैराहे पर खड़े होकर। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से अपनी दुकान पर नहीं बैठाएगा, जो रोस्टर निर्धारित है उसी रोस्टर अनुरूप ही दुकान खोली जाए। समस्त उपजिलाधिकारी एंव क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित कराएं कि बंदी के जो दिन है,उस दिन बाजार न खुले।
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला ,मुख्य राजस्व अधिकारी डां सुनील वर्मा ,एसपी सिटी ,नगर मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्रा ,सीओ सिटी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व लाइन बाजार उपस्थित रहे।