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शांतिभंग की आशंका पर हिरासत में लेने में पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट नाराज, यूपी सरकार को दिया यह निर्देश
Namo TV Bharat February 05, 2021
शांतिभंग की आशंका पर हिरासत में लेने में पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट नाराज, यूपी सरकार को दिया यह निर्देश
प्रयागराज हाई कोर्ट ने शांतिभंग की आशंका पर पाबंद करने और हिरासत में लेने में पुलिस की मनमानी पर नाराजगी प्रकट की है। प्रदेश सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्दोष लोगों का उत्पीड़न रोका जा सके। कोर्ट ने शांति भंग की आशंका में वाराणसी के शिवकुमार वर्मा का अवैध तरीके से चालान करने और उसे दस दिन तक अवैध निरुद्धि में रखने पर एसडीएम वाराणसी से भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में उचित कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी व न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने शिवकुमार वर्मा की याचिका पर दिया है। याची का संपत्ति के बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद था। झगड़ा होने पर रोहनियां थाने की पुलिस ने आठ अक्टूबर, 2020 को शांति भंग की आशंका में याची का चालान कर दिया। चालानी रिपोर्ट प्रिंटेड प्रोफार्मा में भरकर जारी कर दिया, जिसमें न तो शांति भंग का कोई कारण बताया गया और न ही याची से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। एसडीएम ने इस रिपोर्ट पर जमानत न प्रस्तुत करने के आधार पर उसे जेल भेज दिया।
याचीका कर्ता का कहना था कि उसे अवैध तरीके से निरुद्धि में रखा गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए सचिव गृह तरुण गाबा को तलब कर लिया था। दो फरवरी को हाई कोर्ट में पेश हुए सचिव गृह ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है कि भविष्य में कोई भी चालानी रिपोर्ट प्रिंटेड प्रोफार्मा में जारी नहीं की जाएगी।
सीआरपीसी की धारा-107 व 116 के प्रविधानों के अनुसार लिखित कारण देते हुए ही जारी की जाएगी। डीजीपी की ओर से भी सभी पुलिस थानों को इस आशय का सर्कुलर जारी किया गया है। सचिव गृह ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार ऐसा मैकेनिज्म विकसित करेगी भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो और सरकार पीडि़त को मुआवजा भी देगी
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