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69 हजार शिक्षक भर्ती: डीएलएड पास को नियुक्ति न देने पर HC ने महानिदेशक को किया तलब
Namo TV Bharat February 27, 2021
69 हजार शिक्षक भर्ती: डीएलएड पास को नियुक्ति न देने पर HC ने महानिदेशक को किया तलब
UP Teacher Recruitment News: इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड और फिर ग्रैजुएशन करने वालों को नियुक्ति के लिए योग्य नहीं बताने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर हुई सुनवाई.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में चयनित अभ्यर्थी को बिना स्नातक पास किए डीएलएड की डिग्री लेने के आधार पर विद्यालय आवंटन रोकने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा से जवाब तलब किया है. महानिदेशक ने सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड की डिग्री हासिल की और स्नातक बाद में किया है, नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है. याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई है. पूजा तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की.
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची मध्य प्रदेश से एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्ट किया है. उसका चयन 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में हो गया. नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया. इस बीच महानिदेशक ने सर्कुलर जारी किया जिसके क्लाज 23 में 1981 की नियमावली की धारा 2( घ) का हवाला देकर कहा गया है कि इंटरमीडिएट के बाद बिना स्ननातक पास किए सीधे प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए अर्ह नहीं हैं. इस आधार पर याची का स्कूल आवंटन रोक दिया गया.
अधिवक्ता का कहना था कि एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के तहत इंटर के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए अर्ह हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी विक्रम सिंह व अन्य के केस में इसकी पुष्टि कर दी है. इस पर कोर्ट ने महानिदेशक से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.
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