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October 13, 2024
जौनपुर: एक आरोपी को न्यायालय ने 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया।
Namo TV Bharat March 27, 2021
थाना सिकरारा के जघन्य अभियोग में मॉनीटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।
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जौनपुर: वादी श्री अभय राज यादव पुत्र बाबू राम यादव नि0 बाहरपट्टी थाना महराजगंज जनपद जौनपुर की तहरीर पर थाना सिकरारा पर दिनांक 16.02.2016 को मु0अ0सं0 214/16 धारा 498ए,304बी,302,323 भा0द0वि0 व 3/4डीपी एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कराते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं गवाहों का तत्परता से परीक्षण पूर्ण कराने के परिणाम स्वरुप दिनांक 26.03.2021 को मा0 न्यायालय एएसजे 3 द्वारा आरोपी रवि यादव को धारा 306 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 06 वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
अभियुक्त रवि यादव की सभी सजाए एक साथ चलेंगी अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि उनकी सजा में समायोजित की जायेंगी।
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