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परमबीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार, जज ने पूछा- आपने FIR क्यों नहीं दर्ज करावाई?
Namo TV Bharat March 31, 2021
परमबीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार, जज ने पूछा- आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की?
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए पूछा कि बतौर पुलिस कमिश्नर अगर परमबीर सब जानते थे तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, बिना एफआईआर हम जांच का आदेश कैसे दें?
दरअसल, परमबीर सिंह के वकिल ने कहा कि जबतक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तब तक जांच का आदेश नहीं होगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने परमबीर के वकील को कहा कि आप ऐसा कोई मामला बताइए जिसमें बिना एफआईआर दर्ज किए मामले को सीबीबीआई जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया गया हो।
बता दें, कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने इस मामले की सीबीआई जाचं प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाने का आदेश दिया था।
वहीं, परमबीर के वकील ने हाईकोर्ट में बताया कि यह काफी गंभीर मामला है। परमबीर की चिट्ठी में कडवी सच्चाई बताई गई है। इससे पता चलता है कि पुलिस फोर्स में कहां दिक्कत है। ये पुलिस फोर्स में राजनीतिक दखलंदाजी का मामला है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हम भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है?
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जांच किसकी होनी चाहिए? परमबीर सिंह ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? एफआईआरआर कहां है? केस ना दर्ज करने के लिए उन्हें किसने रोका था? इसके बाद जज ने कहा कि यह याचिका राजनीतिक लोगों द्वारा फोर्स में दखलअंदाजी की है।
सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई अर्जी
परमबीर सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि भले ही आपने देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं लेकिन आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे।
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