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जौनपुर: आरोपी को अलग अलग अपराधों में सुनाई गई जुर्माने के साथ 9वर्ष 6माह की कारावास
Namo TV Bharat April 02, 2021
सराहनीय कार्य मानीटरिंग सेल जनपद जौनपुर
जौनपुर: थाना जलालपुर के जघन्य/महिला सम्बन्धी अपराध के विरुद्ध मॉनिटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर 09 वर्ष 06 माह के कारावास एवं 6,000/- रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।
दिनांक 16.06.2014 को वादिनी प्रेम कुमारी की तहरीर पर मु0अ0सं0 395/14 (एसटी नं0 332/14 व 374/14) धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी एवं आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया।
पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर द्वारा जघन्य/महिला सम्बन्धी अपराधों के निस्तारण एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने के उद्देश्य से मानिटरिंग सेल के माध्यम से उपर्युक्त मुकदमे को चिन्हित कराकर प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी हेतु निर्देशित किया गया।
मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही करते हुए गवाहों का परीक्षण तत्परता से पूर्ण कराने के परिणामस्वरुप दिनांक 31.03.2021 को मा0 अपर सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) जनपद जौनपुर द्वारा अभियुक्त अजय पुत्र स्व0 सुरेश नि0 ग्रा0 लालपुर थाना जलालुपर जनपद जौनपुर को धारा 304 बी भा0द0वि0 में 08 वर्ष के कारावास। धारा 498 ए भा0द0वि0 में 01 वर्ष का कारावास एवं 4,000/- रु0 का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 4 डीपी एक्ट में 06 माह का कारावास एवं 2,000/- रु0 के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माने में से आधी रकम वादिनी को दी जायेगी। सभी सजायें एक साथ चलेंगी।
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