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April 19, 2024
यूपी पंचायत चुनाव 2021: प्रत्याशियों को NOC की मिली छूट, जानें क्या रही वजह
Namo TV Bharat April 05, 2021
यूपी पंचायत चुनाव 2021: प्रत्याशियों को NOC की मिली छूट, जानें क्या रही वजह
- पहले चरण में 18 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे.
यूपी पंचायत चुनाव 2021: नामांकन के लिए प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से NOC प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफकेट निर्गत करने में वसूली की शिकायत व प्रत्याशियों की परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया.
अमेठी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) में गांव की सरकार बनाने के लिए किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत से NOC प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा. ब्लॉकों से सूचना संकलित करने के बाद तीन बकाएदारों की सूची सार्वजनिक की गई है. सूची सार्वजनिक करने के बाद डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने बताया कि नामांकन में ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफकेट लेने की आवश्यकता नहीं है. दरअसल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफकेट के नाम पर होने वाली वसूली पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
13 और 14 अप्रैल को निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया में जिले के सभी ब्लॉकों व जिला पंचायत कार्यालय में होगी. नामांकन के लिए प्रत्याशियों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से NOC प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफकेट निर्गत करने में वसूली की शिकायत व प्रत्याशियों की परेशानी को देखते हुए अमेठी जिला पंचायती राज अधिकारी श्रेया मिश्र ने सभी ब्लॉक ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत से बकाएदारों की सूची मांगी थी, लेकिन अमेठी जिले में सिर्फ शाहगढ़ ब्लॉक के इकसारा निवासी कनकराजी, गौरीगंज ब्लॉक के राघीपुर गांव की मीना देवी व जामो ब्लॉक के आदिलपुर निवासी बरसाती के बकाएदार होने का मामला प्रकाश में आया है. जिले की सभी ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत से इन तीन के अलावा कोई भी बकाएदार नहीं होने पर पंचायत निर्वाचन में अपनी किस्मत अजमाने वालों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफकेट की आवश्यकता से छूट दे दी गई है.
NOC के लिए वसूली करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी
श्रेया मिश्रा ने बताया कि तीनों बकाएदारों की सूची सभी RO और ARO को भेजते हुए अन्य प्रत्याशियों के नामांकन में NOC प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त करने को कहा है. DPRO ने बताया कि तीनों बकाएदार यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें बकाया राशि जमा कर रसीद अपने नामांकन पत्र के साथ देनी होगी. ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत में इन तीन लोगों के अतिरिक्त किसी का बकाया नहीं होने पर DPRO ने प्रत्याशियों से NOC प्रमाण पत्र नहीं लेने की बात कहते हुए NOC प्रमाण पत्र निर्गत करने के नाम पर वसूली करने वाले कर्मियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है.
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