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October 13, 2024
वाराणसी शहर को बंदरों से निजात दिलाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Namo TV Bharat September 15, 2021
वाराणसी शहर को बंदरों से निजात दिलाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
- बंदरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाए शिफ्ट-HC
- शिफ्टिंग में ख्याल रखा जाए बंदरों को कोई नुकसान न पहुंचे-HC
- ऐसे जंगल में भेजा जाए जहां उनके जीवन के लिए जरूरी वनस्पतियां मौजूद हों-HC
- तीन महीने के अंदर बंदरों को वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने कोर्ट का निर्देश
- वाराणसी शहर से बंदरों को वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग वाली जनहित याचिका हुई दाखिल
- मां गंगा पक्का महल ट्रस्ट की तरफ से दाखिल की गई है जनहित याचिका
- याचिका में कहा गया कि बंदरों से खास इलाके के निवासियों व टूरिस्ट को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी
- सरकारी वकील ने कहा कि जिला वन अधिकारी ने मुख्य वन संरक्षक से मांगी है अनुमति
- कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस एके ओझा की खंडपीठ ने दिया आदेश
कोर्ट ने कहा कि बंदरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग में यह ख्याल रखा जाए बंदरों को कोई नुकसान न पहुंचे और ऐसे जंगल में भेजा जाए जहां उनके जीवन के लिए जरूरी वनस्पतियां मौजूद हों।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी शहर से उत्पात मचाने वाले बंदरों को उपयुक्त जंगल में दो माह के भीतर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। याची का कहना था कि बंदरों से खास इलाके के निवासियों व टूरिस्ट को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
कोर्ट ने कहा कि बंदरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग में यह ख्याल रखा जाए बंदरों को कोई नुकसान न पहुंचे और ऐसे जंगल में भेजा जाए जहां उनके जीवन के लिए जरूरी वनस्पतियां मौजूद हों। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने मां गंगा पक्का महल ट्रस्ट की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि बंदरों से वाराणसी शहर के लोग परेशान हैं। उन्हें जंगल में शिफ्ट किया जाए। सरकारी वकील ने कहा कि जिला वन अधिकारी ने मुख्य वन संरक्षक से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही बंदरों को शिफ्ट किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने स्वयं एक्शन लिया है। कार्यवाही तीन माह में पूरी की जाए।
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