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जौनपुर: न्यायालय ने सुनाई पाक्सो एक्ट के अपराधी को 18हजार रूपये जुर्माने सहित 15वर्ष की कठोर सजा
Namo TV Bharat September 27, 2021
जौनपुर: न्यायालय ने सुनाई पाक्सो एक्ट के अपराधी को 18हजार रूपये जुर्माने सहित 15वर्ष की कठोर सजा
थाना सिकरारा के जघन्य अपराध/पाक्सो एक्ट में मॉनिटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को विभिन्न धाराओं में 15 वर्ष का कठोर कारावास व 18 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।
दिनांक 29.04.2015 को अभियुक्त द्वारा पीडि़ता के साथ किए गए अपराध के संबंध में दिनांक 03-05-15 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र मोहम्मद अतीक नि0 मोहिद्दीनपुर थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी के विरूद्ध थाना सिकरारा में दिनांक 03.05.2015 को मु0अ0सं0 390/15 धारा 363,366,376भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। पाक्सो एक्ट/महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अपराधियों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कराते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं गवाहों का तत्परता से परीक्षण पूर्ण कराने के परिणामस्वरुप दिनांक 27.09.2021 को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट( अनन्य) जौनपुर द्वारा अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र मोहम्मद अतीक नि0 मोहिद्दीनपुर थाना जैतपुर जनपद बाराबंकी को धारा 363 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भा0द0वि0 में 05 वर्ष के कठोर कारावास से व 5,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा ¾ पाक्सो एक्ट में 07 वर्ष के कठोर कारावास से व 10,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त की सभी सजायें साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त से वसूल कि जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जायेगी।
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