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अपात्र व्यक्ति तत्काल रूप से निरस्त करा ले राशनकार्ड, सत्यापन होने पर वसूली करेगा प्रशासन, लगातार मिल रही शिकायते
Namo TV Bharat April 28, 2022
अपात्र व्यक्ति तत्काल रूप से निरस्त करा ले राशनकार्ड, सत्यापन होने पर वसूली करेगा प्रशासन, लगातार मिल रही शिकायते
अपात्र व्यक्ति तत्काल राशनकार्ड निरस्त कराए: लगातार मिल रही हैं अपात्रों की शिकायत, सत्यापन होने पर वसूली भी करेगा प्रशासन – जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा
जौनपुर। जौनपुर जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड धारक होने पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। DM ने अपात्र लोगों को तत्काल प्रभाव से अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय में निरस्त कराने की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड पात्रता का सत्यापन कराया जाएगा। यदि कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेते नजर आया तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी और प्रशासनिक वसूली भी होगी।
कौन लोग हैं अपात्र?
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तर द(1) में उल्लिखित है कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर किसी के भी स्वामी हैं वह लोग अपात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है वह लोग भी अपात्र की सूची में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो या फिर ऐसे परिवार जिनके सारे सदस्यों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक हो वह सभी लोग अपात्र की सूची में हैं।
शहरी क्षेत्र में कौन है अपात्र?
DM ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य की स्वामित्व में 04 पहिया वाहन, एसी या 5 केबी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो वो सभी लोग अपात्र हैं।
ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्गमीटर से अधिक की स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान या 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो वो सभी अपात्र लोगों के दायरे में हैं।
तुरंत निरस्त कराएं राशनकार्ड
जिलाधिकारी ने ऐसे राशन कार्ड धारकों को चेतावनी दी है कि यदि वह अपात्रता की सूची में आते हैं तो तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड संबंधित तहसील के आपूर्ति कार्यालय या फिर जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर निरस्त करा दें। उन्होंने बताया कि यदि उनके द्वारा अपने राशन कार्ड तो निरस्त नहीं कराया जाता है और सत्यापन की प्रक्रिया में वह अपात्र पाए जाते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए खाद्यान्न के मूल की वसूली मार्केट रेट के अनुसार की जाएगी और इसके साथ-साथ उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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