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September 14, 2024
पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र को दो साल की जेल, आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
Namo TV Bharat October 17, 2022
पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दो साल 6 माह की सजा, असलहे का लाइसेंस निरस्त होने पर भी नहीं किया था जमा
2011 में दर्ज हुआ था मुकदमा
भदोही। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेड की कोर्ट ने पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट के एक मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई है । असलहे का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी लाइसेंसी असलहा जमा न कराने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस प्रकरण में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
गोपीगंज कोतवाली में तत्कालीन थानाध्यक्ष कपिल त्रिपाठी ने वर्ष 2011 में इस आशय से मुकदमा दर्ज कराया था कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने 28 जुलाई 2010 को विजय कुमार मिश्र के रायफल और रिवाल्वर के लाइसेंस को निरस्त कर दिया था। साथ ही असलहा को थाने में जमा करने के लिए आदेश दिया था। इस संबंध में पूर्व विधायक और उनके परिवार के लोगों से संपर्क किया गया लेकिन असलहा की जानकारी नहीं दी। आदेश के बाद भी असलहा जमा करने के बजाए फरार हो गए। कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
इस प्रकरण में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ओंकार नाथ तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 2 वर्ष जबकि धारा 30 के तहत 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है इस प्रकरण में 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। गौरतलब है कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा भदोही जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चार बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में कई मामलों में जेल में बंद है।
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