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September 14, 2024
14 मार्च से शुरू होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा से लेकर परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत धारा 144 लागू रहेगा
Namo TV Bharat March 10, 2023
आगामी 14 मार्च से शुरू होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा से लेकर परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत धारा 144 लागू रहेगा
चंचल गिरी
जामताड़ा, झारखंड। जिले में मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री संजय पांडेय द्वारा आगामी 14 मार्च से परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत धारा 144 द0प्र0स0 के तहत निषेधाज्ञा जारी
आदेश उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई
अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची एवं उपायुक्त जामताड़ा के संयुक्त आदेश के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक) 2023 दिनांक 14.03.2023 से दिनांक 03.04.2023 तक प्रथम पाली (पूर्वाह्न 09:45 बजे से 01:05 बजे अपराह्न तक) में तथा इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा 2023 दिनांक 14.03.2023 से 05.04.2023 तक द्वितीय पाली (अपराह्न 02:00 बजे से 05:20 बजे तक) में संचालित होगी। जिसे लेकर जामताड़ा जिले में मैट्रिक के लिए 28 एवं इंटर के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :-
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023
जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र
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1. जेबीसी प्लस टू उच्च विद्यालय जामताड़ा
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2. आर के गर्ल्स उच्च विद्यालय, जामताड़ा
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3. सेंट एंथोनी स्कूल जामताड़ा
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4. जामताड़ा इंटर महिला महाविद्यालय, जामताड़ा
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5. एएमएस जामताड़ा
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6. डीएन उच्च विद्यालय, जामताड़ा
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7. आर के प्लस टू उच्च विद्यालय मिहिजाम
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8. प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय मिहिजाम
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9. बेसिक स्कूल मिहिजाम
नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र
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10. प्रोजेक्ट प्लस टू विद्यालय, चैनपुर
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11. आर के प्लस टू उच्च विद्यालय नारायणपुर
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12. एम एस नारायणपुर
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13. उत्क्रमित उच्च विद्यालय पबिया
करमाटांड़ प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र
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14. आर जी आर जी प्लस टू उच्च विद्यालय करमाटांड़
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15. झुमका देवी एम एस करमाटांड़
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16. सरस्वती विद्या मंदिर, विद्यासागर
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17. उत्क्रमित एम एस पिंडारी
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18. उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालाझरिया
फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र की सूची
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19. आर के प्लस टू स्कूल फतेहपुर
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20. एम एस फतेहपुर
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21. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर फतेहपुर
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22. संथाल उच्च विद्यालय कैराबनी
नाला प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र
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23. आर के प्लस टू विद्यालय नाला
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24. मिडिल स्कूल नाला
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25. नाला इंटर कॉलेज नाला
कुंडहित प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र
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26. सिंहवाहिनी प्लस टू स्कूल कुंडहित
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27. प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, कुंडहित
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28. एम एस कुंडहित
इंटरमीडिएट परीक्षा 2023
जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र
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1. जेबीसी प्लस टू उच्च विद्यालय जामताड़ा (कला एवं विज्ञान)
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2. गर्ल्स उच्च विद्यालय, जामताड़ा (कला एवं विज्ञान)
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3. सेंट एंथोनी स्कूल जामताड़ा (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य)
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4. जामताड़ा इंटर महिला महाविद्यालय, जामताड़ा (विज्ञान एवं कला)
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5. आदर्श मिडिल स्कूल, जामताड़ा (विज्ञान एवं कला)
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6. डीएन उच्च विद्यालय, जामताड़ा (कला एवं वाणिज्य)
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7. सेंट जोसेफ स्कूल जामताड़ा (कला एवं विज्ञान)
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8. जामताड़ा कॉलेज जामताड़ा (विज्ञान कला एवं वाणिज्य)
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9. आर के प्लस टू उच्च विद्यालय मिहिजाम (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य)
नाला प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र
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10. आर के प्लस टू हाई स्कूल, नाला (विज्ञान एवं कला)
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11. नाला इंटर महाविद्यालय, नाला (विज्ञान एवं कला)
कुंडहित प्रखंड अंतर्गत परीक्षा केंद्र
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12. आर के सिंहवाहिनी प्लस टू विद्यालय कुंडहित (विज्ञान एवं कला)
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13. प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय कुंडहित (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य)
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14. मिडिल स्कूल कुंडहित (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य)
इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास की आशंका के मद्देनजर ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखने हेतु श्री संजय पाण्डेय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा द्वारा स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत दिनांक 14.03.2023 से परीक्षा समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया है। जिसके तहत
- 1. परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और न ही नाजायज मजमा लगायेगें।
- 2. परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला-गड़ा सातथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें।
- 3. परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई गई है।
- 4. परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में Covid-19 के तहत निर्गत अध्यादेश का अनुपालन दृढ़ता से करना सुनिश्चित करेंगे।
वहीं यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र / छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया गया है।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरूद्ध भा०द०सं० की अन्य प्रासंगिक धाराओं के साथ भा०द०स० की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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