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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में पंजाब से यूपी जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश
Namo TV Bharat March 27, 2021
उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसकी कस्तडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 मार्च) को अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करना होगा। बता दें, पंजाब सरकार की दलीलों से अदालत संतुष्ट नहीं थी और इस पर अपना फैसला सुनाया। इसके साथ ही विशेष अदालत तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा में से किस जेल में रखा जाएगा।
बता दें, पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था. मालूम हो अंसारी पर 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को कस्टडी की दरकार है. जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है, जहां उसे जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया था. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अंसारी की अनुपस्थिति की वजह से यूपी में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है.
यूपी सरकार की याचिका पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार किया था. पंजाब सरकार ने इसका कारण अंसारी के स्वास्थ्य को बताया था. जेल अधीक्षक के माध्यम से दायर हल्फमामे में कहा गया था कि अंसारी कथित तौर पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद, पीठ दर्द और त्वचा की एलर्जी से पीड़ित है.
यूपी सरकार की रिट याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए पंजाब-सरकार ने कहा था कि वह चिकित्सकों की राय के अनुसार काम कर रही है। अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए कोई पूर्वकल्पित नहीं था। हलफनामे में कहा गया था कि यूपी की रिट याचिका विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि पंजाब में अंसारी को हिरासत में रखा जाना को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता।
यूपी सरकार की याचिका में कहा गया था कि राज्य में अंसारी के खिलाफ गंभीर मुकदमेत्तरित हैं लेकिन बावजूद इसके अंसारी एक छोटे अपराध के मामले में दो साल से पंजाब के जेल में है। राज्य सरकार का कहना था कि अदालत ने कई बार अंसारी को पेशी वारंट जारी किया था लेकिन जेल अथॉरिटी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंसारी को यूपी प्रेषक तालमटोल कर रही थी।
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